यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली | 28 फरवरी 2026 |
यूथ कांग्रेस (Youth Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को एआई इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) के दौरान भारत मंडपम में हुए ‘शर्टलेस’ विरोध प्रदर्शन मामले में बड़ी राहत मिली है। Patiala House Court ने शनिवार सुबह उन्हें जमानत दे दी।

कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद पुलिस की रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी, जिससे चिब को कानूनी राहत मिली।

🔎 क्या है पूरा मामला?

20 फरवरी को आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘शर्टलेस’ प्रदर्शन किया था। यह कार्यक्रम Bharat Mandapam में आयोजित हुआ था।

प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उदय भानु चिब सहित कृष्ण हरि, कुन्दन यादव, नरसिम्हा यादव और अजय कुमार यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चिब को इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य साजिशकर्ता बताया था।

⚖️ रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज

पुलिस ने कोर्ट में 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन देर रात चली सुनवाई में अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि उदय भानु चिब के खिलाफ फिलहाल पर्याप्त और ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

📌 किन शर्तों पर मिली जमानत?

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं—➡️₹50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना अनिवार्य
➡️पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना
➡️इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल/लैपटॉप आदि) सरेंडर करना
➡️जांच में सहयोग करना
🗣️ राजनीतिक हलकों में हलचल

इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस इसे न्याय की जीत बता रही है, वहीं विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज हो सकता है।

अब देखना होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या मोड़ लेती है और जांच एजेंसियां अगला कदम क्या उठाती हैं।

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