कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द किया

फॉर्म-26 में कारोबारी खुलासा अधूरा — संपत्ति छिपाई, सीट खाली घोषित

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बागेपल्ली सीट से 2023 में निर्वाचित कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की पीठ ने पाया कि विधायक ने अपनी ओर और पत्नी के कारोबारी संस्थानों से जुड़ी जानकारी को फॉर्म-26 शपथपत्र में पूरी तरह से दर्ज नहीं किया था, जो कि गंभीर चूक मानी जाती है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्याशी के लिए संपत्ति, देनदारी और कारोबारी हितों का पूर्ण खुलासा करना अनिवार्य है। सुब्बारेड्डी के अधूरा खुलासा करने के मामले में उनके शपथपत्र में 5 सक्रिय जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों का विवरण शामिल नहीं था, जिससे चुनाव रद्द करने का निर्णय लिया गया।

इस फैसले के बाद अब उक्त विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी गयी है और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग निर्धारित करेगा

⚖️ क्या कहा कोर्ट ने?

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि
🔹 किसी भी प्रत्याशी के लिए फॉर्म-26 में सत्य और पूरा खुलासा देना एक कानूनी दायित्व है।
🔹 जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत गंभीर चूक मानी जाती है।
🔹 ऐसे में चुनाव की वैधता पर ही सवाल उठता है।

भाजपा के पराजित उम्मीदवार सी. मुनिराजू ने पहले ही चुनाव याचिका दाखिल करके सुब्बारेड्डी पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने खुद को विजेता घोषित करने की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया।

📍 पहले भी ऐसा मामला दर्ज

इस तरह की गलती पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन भाजपा विधायक किसन शंकर कठोरे का भी चुनाव इसी तरह की गलती के कारण रद्द कर दिया गया था।

🔹 वर्ष 2004 में निर्वाचित किसन का चुनाव बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2007 को रद्द किया था।
🔹 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2014 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।

📌 अब आगे क्या होगा?

✔️ बागेपल्ली विधानसभा की सीट अब खाली कर दी गयी है।
✔️ आगामी प्रक्रिया और उपचुनाव की तारीखें अब निर्वाचन आयोग तय करेगा
✔️ दोनों पक्ष अब उच्च न्यायालय के फैसले पर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं।

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