वर्षों का इंतजार खत्म: भिलाई के हजारों पट्टाविहीन परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक

वर्षों का इंतजार खत्म: भिलाई के हजारों पट्टाविहीन परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के हजारों पट्टाविहीन परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को अब अपनी जमीन का वैध मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से न केवल उन्हें कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि आवास, बैंक ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अवसर भी प्राप्त होगा।

नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी सोच और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण पहल आकार ले रही है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय, दुर्ग सांसद विजय बघेल तथा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के सतत प्रयासों से हजारों परिवारों का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के तहत नगर निगम भिलाई क्षेत्र में 20 अगस्त 2017 से पूर्व शासकीय भूमि पर निवासरत पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए निगम के सभी वार्डों में व्यापक सर्वे अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों की पहचान की जाएगी।

भोजराज सिन्हा ने कहा कि पट्टा मिलने के बाद परिवार अपनी भूमि के वैध स्वामी बन सकेंगे। इससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही बैंक ऋण प्राप्त कर कच्चे मकानों को पक्का बनाने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने निगम क्षेत्र के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सर्वे कार्य के दौरान सही जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र परिवारों की पहचान में सहयोग करें, ताकि शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि यह केवल पट्टा वितरण की योजना नहीं, बल्कि गरीब और भूमिहीन परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और स्थायी आशियाने का अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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